कोटद्वार। शहर के रीतू रोतेली चौक और पर सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने तथा यातायात में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हितकारी क्रॉकरी हाउस के मालिक सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मोहम्मद शाहिद कुरेशी, मोहम्मद रिजवान और रिजवान अहमद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 126 एवं 285 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई भी जल्द की जा सकती है।
वायरल वीडियो के बाद हरकत में आया प्रशासन
बताया जा रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कथित रूप से हितकारी क्रॉकरी हाउस के संचालक मोहम्मद शाहिद कुरेशी अपने दो अन्य साथियों के साथ रीतू रोटेली चौक पर एक स्कूल बस को रोककर उसके ऊपर प्लास्टिक सामग्री से संबंधित प्रदर्शन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच प्रारंभ की और कार्रवाई शुरू की।
क्या हैं आरोप?
पुलिस के अनुसार आरोप है कि सार्वजनिक सड़क और चौक पर बिना किसी वैध अनुमति के अपने उत्पादों की बिक्री और प्रचार किया जा रहा था। इसके लिए सड़क पर प्लास्टिक सामग्री बिछाकर वाहनों को रोका जाता था और प्रदर्शन कराया जाता था। आरोप है कि इसी दौरान एक स्कूल बस को भी रोककर उसके ऊपर बस चढ़वाई गई, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया।
पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग पर इस प्रकार की गतिविधियां न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि आम नागरिकों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती हैं।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
मामले की जांच के बाद पुलिस ने मोहम्मद शाहिद कुरेशी, मोहम्मद रिजवान और रिजवान अहमद के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 126 एवं 285 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
जानकारी के अनुसार मोहम्मद शाहिद कुरेशी के विरुद्ध पूर्व में भी पुलिस कार्रवाई हो चुकी है। वर्तमान मामला भी पुलिस जांच के आधार पर दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी।
पुलिस का संदेश
पुलिस एवं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर यातायात बाधित करने या लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
नोट: यह समाचार पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे, उपलब्ध जानकारी और वायरल वीडियो के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। वायरल वीडियो में दिखाई गई गतिविधियों की अंतिम पुष्टि और आरोपों का निर्धारण जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। सभी आरोपितों को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है।


