तहसील परिसर में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर दो सिलेंडर ज़ब्त…जिलाधिकारी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई, तहसील परिसर में घरेलू गैस के दुरुपयोग पर शिकंजा

पौड़ी/14 मार्च 2026

जनपद में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी तहसील परिसर में आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से संचालित एक कैंटीन में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग का मामला संज्ञान में आया, जिस पर विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान संबंधित कैंटीन में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का उपयोग पाया गया, जबकि नियमानुसार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग अनुमन्य है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान मौके से दो घरेलू गैस सिलेंडर ज़ब्त कर लिए गए हैं तथा संबंधित कैंटीन संचालक के विरुद्ध आवश्यक चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बनाए रखने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि वे केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर उक्त कैंटीन संचालक पर कार्रवाई की गयी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आम उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो।

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